सफर के दौरान टॉयलेट गया… तो धोने को नहीं म‍िला पानी, तो ठोक द‍िया केस

Rail Passenger Gets Rs 25000: एक शख्स ने रेल के एसी कोच में सफर के दौरान टॉयलेट में पानी नहीं होने की शिकायत की. जिसके बाद उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने उस शख्स को 25,000 रुपये का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया.