सुप्रीम कोर्ट के सामने यह 20 साल पुराना मामला था. नारियल तेल का इस्तेमाल खाने में हो या लगाने में हो, इससे जुड़े एक्साइज के मामले में पहले की बेंच ने खंडित फैसला सुनाया था, जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं थी. अब इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने स्पष्ट आदेश दिया.