कंपनी ने बताया कि इस आदेश में जुलाई, 2017 और मार्च, 2024 के बीच सप्लाई किए गए पार्ट्स और एक्सेसरीज पर टैक्स रेट को विवादित टैक्स सें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत 456.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही, जीएसटी की समतुल्य राशि और उस पर लागू ब्याज भी लगाया गया है।