DoPT ने मंगलवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा, ‘‘ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने व्यय विभाग के परामर्श से इस मामले को जांचने और परखने के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार एलटीसी के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यात्रा की अनुमति होगी।’