एजेंसी ने कहा कि अदालत ने 25 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया। इसमें पीएमएलए की धारा 8(7) के अनुसार आरोपियों को ‘भगोड़ा अपराधी’ घोषित किये जाने के कारण आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से कर्ज देने वाले बैंकों के समूह को कुर्क की गई संपत्तियों को वापस करने की अनुमति दी गई।
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