ITR फाइल करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स को राहत, आखिरी तारीख 31 दिसंबर से आगे बढ़ी, जानें नई डेडलाइन

व्यक्तिगत करदाताओं के पास वित्तीय वर्ष 2023-2024 (एवाई 2024-25) के लिए अपना आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय था, लेकिन वे शुल्क देकर 31 दिसंबर से पहले ऐसा कर सकते थे।