29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए महाराष्ट्र के ठाणे आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित, जिसमें लागू ब्याज और 401,70,14,706 रुपये के जुर्माने के साथ 401,70,14,706 रुपये के जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है।
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