
गाजियाबाद। जितेन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के निदेर्शानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अवैध निर्माण पर सतत् निगरानी हेतु शुक्रवार को प्रभारी प्रवर्तन द्वारा प्रवर्तन जोन-5 क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान खसरा संख्या 1127, डासना, आई.एम.एस.ई. कॉलेज की पीछे दीपक यादव, संजय सिंह, राहुल यादव, श्री आजाद व श्री साजेब द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग एवं खसरा संख्या 1006, 993 व 994, ग्राम-महरौली पर चौ. तेजेन्द्र सिंह पुत्र मोहर सिंह व श्री राजवीर, श्री ओमवीर, श्री सोहनवीर, श्री उदयवीर पुत्रगण श्री ईश्वर द्वारा मिट्टी की सड़क बनाकर अवैध/अनधिकृत रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर विधिवत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए निर्देश दिये गये कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई कार्य न कराया जाये तथा जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा सुपरवाईजर स्टाफ को निर्देशित किया गया कि सतत निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अवैध निर्माण पुन: प्रारम्भ न होने पाये। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्यवाहियां जारी रहेंगी। तत्क्रम में निर्माणकतार्ओं/ विकासकतार्ओं को निर्देशित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है कि किसी भी वादग्रस्त/विवादित निर्माण में भवनों का क्रय-विक्रय न करें।
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