पुराना गोल्ड बेचकर नया गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, जानें क्या हैं इनकम टैक्स के नियम

नए नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी भी नॉन-फाइनेंशियल ऐसेट को खरीदने के दो साल से ज्यादा समय बाद बेचता है तो उस पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की दर से कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होता है।