SEBI ने शेयर बाजार निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी, बात नहीं मानी तो पछताने के लिए रहें तैयार

सेबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, ऐसी गतिविधियां निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 और सेबी अधिनियम 1992 का उल्लंघन हैं।